दो मामलों में सुनाया कोर्ट ने फैसला- अपराधियों को मिली इतने साल की सजा

दो मामलों में सुनाया कोर्ट ने फैसला- अपराधियों को मिली इतने साल की सजा

शामली। एसपी सुकीर्ति माधव की अगुवाई में जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा आयुध अधिनियम के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा 2 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। अदालत द्वारा अजेश को एक और निन्हा उर्फ दिलशाद को दो साल की कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत द्वारा दोनों अभियुक्तों को दो-दो हजार रूपये से दंडित भी किया गया।

ज्ञात हो कि वर्ष 2021 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा अभियुक्त अजेश पुत्र जगदीश निवासी लतीफगढ थाना थानाभवन जनपद शामली के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 417/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें अभियुक्त के पास से 1 अवैध चाकू बरामद हुआ था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त अजेश को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना थानाभवन पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए एसपी शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था।

थाना थानाभवन/मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त गोविन्द उपरोक्त को 1 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा जुर्माना अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

इसके अलावा वर्ष 2019 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा अभियुक्त निन्हा उर्फ दिलशाद पुत्र नियायत अली निवासी मौ0 शाहलाल थाना थानाभवन जनपद शामली के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 203/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें अभियुक्त के पास से अवैध हथियार बरामद हुआ था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त निन्हा उर्फ दिलशाद को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना थानाभवन पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए एसपी शामली द्वारा जनपद की मॉनिटरिंग सेल को न्यायालय में चलाने के लिए निर्देशित किया गया था।

थाना थानाभवन/मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। न्यायालय द्वारा आज अभियुक्त निन्हा उर्फ दिलशाद उपरोक्त को 2 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

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