हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा- लगाया जुर्माना

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में हत्या करने तथा आलाकत्ल अवैध हथियार की बरामदगी के मामले में 01 हत्याभियुक्त को न्यायालय शामली द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 34,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
ज्ञात हो दिनांक 01.05.2020 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त जुहारी पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा सत्यपाल पुत्र पुजारी राम निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली के साथ गाली गलौच कर विरोध करने पर चाकू से हत्या कर दी थी । घटना के संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर दिनांक 01.05.2020 को मु0अ0सं0 208/2020 धारा 302/504 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर अवैध हथियार की बरामदगी करते हुये न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था । उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 13.10.2023 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामली द्वारा उक्त प्रकरण में जुहारी उपरोक्त को दोषी पाते हुये अन्तर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 504 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास व 1,000/- हजार रुपये अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 01 वर्ष सश्रम कारावास 1,000/- हजार रुपये अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 5/27 आयुध अधिनियम में 02 वर्ष सश्रम कारावास 2,000/- हजार रुपये अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।