हाईकोर्ट का हुक्म- मेयर पर इतने दिन के अंदर कार्रवाई करे सरकार

हाईकोर्ट का हुक्म- मेयर पर इतने दिन के अंदर कार्रवाई करे सरकार

नैनीताल। रूड़की के एक व्यक्ति ने मेयर के विरूद्ध नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार को आदेश दिये गये हैं कि नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के तहत दो महीन के अंदर कार्रवाई करे।

ज्ञात हो कि रूड़की के रहने वाले अमित अग्रवाल नामक व्यक्ति ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने कहा था कि रूड़की नगर निगम के मेयर गोयल ने अपने पद का दुरूपयोग किया है क्योंकि उन्होंने किसी भूमि की लीज बढ़ाने के एवज मं लाखों रूपये फोन के मांगे, जिनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया गया था। इसके बाद गौरव गोयल की आवाज को वॉइस सैंपल को फोरेंसिक लैब भेजा गया, जहां पर यह रिपोर्ट सही पाई गई।

इसके अलावा अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया कि मेयर ने एक महिला कर्मचारी के पति को झूठे केस में फंसा दिया और कहने लगा कि वह केस तभी वापस लेंगे जब वह उसके साथ सम्बंध बनायेगी। इस मामले को लेकर पुलिस ने मेयर के विरूद्ध मामला दर्ज किया। इसके बाद एफआर लगा दी। इसके बाद निचले कोर्ट ने इस रिपोर्ट को निरस्त कर दोबारा से जांच कराने के निर्देश दिये।

रिपोर्ट- साजिद मलिक जिला प्रभारी हरिद्धार

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