भाजपा सरकार के चुनावी दांव पर हाईकोर्ट का अड़ंगा- आरक्षण पर रोक

भाजपा सरकार के चुनावी दांव पर हाईकोर्ट का अड़ंगा- आरक्षण पर रोक

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खेले जा रहे आरक्षण के चुनावी दांव पर हाईकोर्ट ने अड़ंगा लगाते हुए उस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अब सरकार से ओबीसी आरक्षण से संबंधित मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है।

शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीबी वराले की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय खंडपीठ ने कर्नाटक राज्य सरकार के प्रस्तावित नई कैटेगरी आरक्षण पर रोक लगा दी है और सरकार को आरक्षण के मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण की नई कैटेगरी के निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई अब 30 जनवरी तक के लिए अदालत द्वारा स्थगित कर दी गई है। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए राज्य सरकार के विधानसभा सत्र में बीजेपी सरकार की ओर से लिंगायत एवं वोक्कलिंगा को आरक्षण में शामिल करने के लिए दो नई कैटेगरी 2सी एवं 2डी बनाने की घोषणा की गई थीख् जिसमें लिंगायतो की पंचमसाली जाति को 2ए श्रेणी में शामिल करने की बात कही गई थी।

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