पुलिस जांच पर हाईकोर्ट ने उठाये सवाल, डीजीपी से तीन दिन में जवाब-तलब

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने संज्ञेय आपराधिक मामलों की जांच पर मंगलवार को सवाल उठाते हुए पुलिस मुखिया (डीजीपी) से तीन दिन में ठोस जवाब पेश करने को कहा है। अदालत ने हिदायत दी है कि यदि पुलिस ठोस उपाय पेश नहीं करती है तो अदालत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त स्ट्रक्चर पास करने से भी नहीं चूकेगी।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में आज हरिद्वार के मंगलौर थाना से जुड़े आदित्य और तीन अन्य लोगों की जमानत के मामले में सुनवाई चल रही थी। बताया जा रहा है कि मंगलौर के एक गांव में वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। एक की मौत हो गयी जबकि दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हो गये। पुलिस तक मामला पहुंचा। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। आरोप है कि इस प्रकरण की जांच दो जांच अधिकारियों की ओर से गयी और दोनों में जांच रिपोर्ट अलग-अलग दे दी गयी।
अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए पिछली सुनवाई पर डीजीपी को अदालत में पेश होने के निर्देश दे दिये। आज डीजीपी तो अदालत में पेश नहीं हुए लेकिन उनकी जगह अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) डा. नीलेश आनंद भरणे वुर्चअली पेश हुए।
अदालत ने भरणे से सख्त लहजों में कहा कि अधिकांश आपराधिक मामलों में उचित जांच नहीं हो रही है। जांच अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। मामले की तह में गये बगैर आरोप पत्र दाखिल कर दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी उचित ढंग से प्रशिक्षित नहीं हैं।
अदालत ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामलों में फारेंसिंक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) और डाग स्क्वायड का उपयोग नहीं किया जा रहा है। एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किये बिना अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी जा रही है।
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारियों को न तो व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान है और न ही वह कानूनी और वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी रखते हैं। यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी काम और अधिकारियों के दबाव के चलते उचित जांच नहीं कर पा रहे हैं। इस का परिणाम यह है कि जांच के नाम पर जल्दबाजी में लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा रहा है।
डीजीपी डा. नीलेश आनंद भरणे ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही सुधारवादी कदम उठायेंगे। अंत में अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिये कि जांच में सुधार को लेकर तीन दिन के अंदर ठोस जवाब प्रस्तुत करें। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।