हाई कोर्ट का कांग्रेस को आदेश- मोदी और उनकी मां का AI वीडियो हटाए

पटना। हाईकोर्ट की ओर से कांग्रेस को दिए गए आदेशों में कहा गया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का एआई जेनरेटेड वीडियो तुरंत हटाए। चुनाव आयोग एवं एक्स को भी इस बाबत हाई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
बुधवार को पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस की तरफ से जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है।
अदालत ने राहुल गांधी, इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया, मेटा, गूगल तथा एक्स के अलावा मिनिस्ट्री आफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी को नोटिस जारी किया है।
अदालत में दाखिल की गई याचिका को लेकर याचिकाकर्ता के वकील संतोष कुमार, संजय अग्रवाल और प्रवीण कुमार ने अदालत से निवेदन करते हुए कहा कि अदालत संबंधितों को निर्देश दे कि वह सभी पोर्टलों से ऐसी सामग्रियों का तुरंत प्रसार प्रसार रोके और उन्हें अपने प्लेटफार्म से हटाए।
याचिकाकर्ता के वकील संतोष कुमार ने अदालत में दी गई अपनी दलील में कहा है कि एक सुनियोजित तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी माता को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते फर्जी एवं अपमानजनक टिप्पणियां ऑनलाइन फैलाई जा रही है।