हाईकोर्ट का ममता को झटका- बनर्जी की ओबीसी लिस्ट पर लगाई रोक

हाईकोर्ट का ममता को झटका- बनर्जी की ओबीसी लिस्ट पर लगाई रोक

कोलकाता। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को जोर का झटका धीरे से देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अन्य पिछड़ा वर्ग लिस्ट पर हाल ही में जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है।

कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत समुदाय के राज्य के वर्गीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अधिसूचना पर 31 जुलाई तक अंतरिम रोक का आदेश पारित किया है।

हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के 66 समुदाय के संबंध में जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। नई अधिसूचना में 140 समुदाय लिस्ट किए गए हैं। हालांकि 1993 के कानून के अंतर्गत 2010 से पहले जारी किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रोजगार एवं प्रवेश के लिए वैध है।

Next Story
epmty
epmty
Top