उच्च न्यायालय ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को किया रद्द

उच्च न्यायालय ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को किया रद्द

जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने 14 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे करीब एक वर्ष पहले 13 अगस्त को भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिकायें दाखिल की गयीं थी, जिनमें पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गयी थी। पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती के लिये 859 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। इसके बाद इस परीक्षा में पेपर लीक होने के मामले सामने आये थे।

इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने साफ किया था कि सरकार इस स्तर पर भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों ने भी भर्ती रद्द करने का विरोध किया था।

सरकार ने इस मामले में न्यायालय से कहा था कि भर्ती में केवल 68 अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आयी थी। इसमें 54 प्रशिक्षु पुलिस उप निरीक्षक (एसआई), छह चयनित उम्मीदवार और आठ फरार अभ्यर्थी शामिल थे। सरकार ने कहा था कि पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा जा रहा है। सरकार का कहना है कि भर्ती में सही और गलत की पहचान करना संभव है।

उधर, चयनित अभ्यर्थियों की ओर से कहा था गया कि भर्ती में विशेष अभियान समूह (एसओजी) कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है। वे अन्य राजकीय सेवाओं से इस्तीफा देकर भर्ती में शामिल हुए थे। अगर पूरी भर्ती रद्द की जाती है तो उनके साथ अन्याय होगा।

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