जमानत से इंकार करने वाली HC ने शर्मिष्ठा को दी राहत- मिली अंतरिम बेल

कोलकाता। सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजी गई स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए यूट्यूबर को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने स्टूडेंट के देश छोड़ने पर रोक लगाई है।
बृहस्पतिवार को कोलकाता हाईकोर्ट से सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को बड़ी राहत हासिल हुई है। सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में मंगलवार को जमानत से इनकार करने वाली हाई कोर्ट ने आज शर्मिष्ठा पनौली को अंतरिम जमानत दे दी है।
पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की पीठ ने कहा था कि शर्मिष्ठा पनौली की टिप्पणियों ने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर केस डायरी पेश करने का आदेश दिया था। अदालत ने यह भी आदेश जारी किया था कि गार्डन रीच पुलिस स्टेशन के उस मामले की जांच की जाएगी, जिस संबंध में पनौली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। जबकि इस संबंध में अन्य सभी प्राथमिकी में कार्रवाई अगले आदेश तक जारी रहेगी।
बृहस्पतिवार को एक बार फिर से हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनौली को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने शर्मिष्ठा पनौली के देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई है।