HC की दो टूक- 2 मिनट के आनंद के बजाय सेक्स इच्छा कंट्रोल करें लड़कियां

HC की दो टूक- 2 मिनट के आनंद के बजाय सेक्स इच्छा कंट्रोल करें लड़कियां

कोलकाता। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराए गए युवक को बरी करते हुए हाईकोर्ट ने युवाओं को सीख देते हुए कहा है कि जवान लड़कियों को 2 मिनट के आनंद के बजाय अपनी सेक्स इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए।

कोलकाता हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किए जाने के लिए दोषी ठहराए गए युवक के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए युवाओं को सीख दी है कि जवान लड़कियों को 2 मिनट के आनंद के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा है कि जवान लड़कों को भी लड़कियों तथा महिलाओं की गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का भी सम्मान करना चाहिए।

न्यायमूर्ति चितरंजन दास एवं न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पोक्सो अधिनियम को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए अपने फैसले में कहा है की एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से पुरुषों में वृषण एवं महिलाओं में अंडाशय से पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्रंथि टेस्टोस्टरॉन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यह मुख्य रूप से पुरुषों में यौन इच्छा एवं काम इच्छा के लिए जिम्मेदार है।

अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए गए युवक को बरी करते हुए 16 साल से अधिक उम्र के किशोरी के बीच सहमति से किए गए यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से हटाने का आह्वान किया है। अदालत ने अधिकार आधारित यौन शिक्षा का भी आह्वान किया है।

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