ज्ञानवापी वजूखाना सर्वे मामला- जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग

ज्ञानवापी वजूखाना सर्वे मामला- जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग को छोड़कर वजूखाना क्षेत्र के सर्वे को लेकर दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने खुद को अलग कर लिया है। वाराणसी की अदालत ने पिछले साल की 21 अक्टूबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।

बुधवार को तेजी के साथ घटे बड़े घटनाक्रम के अंतर्गत इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर शिवलिंग को छोड़कर वजूखाना क्षेत्र के सर्वे को लेकर दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

शृंगार गौरी पूजा मुकदमे में वादियो में से एक राखी सिंह की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका के अनुसार वाराणसी अदालत के समक्ष राखी सिंह ने अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि शिवलिंग को छोड़कर वजू खाना सर्वेक्षण विवादित संपत्ति के धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए आवश्यक है। इसलिए वहां के सर्वे के लिए एएसआई को निर्देशित किया जाए।

वाराणसी के जिला जज द्वारा 21 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली राखी सिंह की इस पुनरीक्षण याचिका पर अब आगामी 31 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। लेकिन मामले की सुनवाई से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने उससे पहले ही आज खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है।

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