जमीन के कागज नहीं दे पाया वक्फ बोर्ड- संजौली मस्जिद को गिराने का आदेश

शिमला। राजधानी की चर्चित और विवादित संजौली मस्जिद को नगर निगम आयुक्त ने पूरी तरह अवैध मानते हुए उसे अब समूची तरह तोड़ने के आदेश दिए हैं। निगम आयुक्त ने मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए अब नीचे की दो मंजिलें भी हटाने का आदेश जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश में विवादित और चर्चित संजौली मस्जिद को अदालत ने पूरी तरह गैर कानूनी करार देते हुए निगम आयुक्त ने अब मस्जिद की नीचे की दो मंजिल भी हटाने का आदेश दिया है।
यह फैसला उस समय आया जब मामले की सुनवाई कर रहे निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के सम्मुख मस्जिद प्रबंधन और वक्फ बोर्ड अदालत में मस्जिद की जमीन पर अपने मालिकाना हक के कागजात पेश नहीं कर पाया।
इतना ही नहीं मस्जिद का नक्शा और किसी भी तरह की परमिशन मस्जिद प्रबंधन के पास नहीं थी, जबकि वक्फ बोर्ड प्रबंधन लंबे समय तक मस्जिद की जमीन पर अपना मालिकाना हक होने का दावा करता रहा था।
अब मस्जिद पक्ष का इस मामले को लेकर कहना है कि निगम आयुक्त अदालत की ओर से जारी किए गए ऑर्डर को पूरी तरह पढ़ने और समझने के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि अदालत के आदेश की कॉपी अभी उनके पास नहीं पहुंची है।