सार्वजनिक नहीं होगी पीएम मोदी की डिग्री- सूचना आयोग के आदेश को पलटा

सार्वजनिक नहीं होगी पीएम मोदी की डिग्री- सूचना आयोग के आदेश को पलटा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को पलट दिया है, जिसके चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी को अब प्रधानमंत्री की डिग्री दिखानी नहीं होगी।

सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री सार्वजनिक करने के मामले को लेकर सुनाएं गए फैसले में केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया था।

सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर की गई सुनवाई के फैसले के पूरे आदेश की कॉपी आना अभी बाकी है, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के अंतर्गत अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री दिखानी नहीं पड़ेगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सूचना आयोग ने एक आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी को वर्ष 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था।

बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी वर्ष बैचलर ऑफ आर्ट की परीक्षा पास की थी।

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