सामूहिक दुष्कर्म मामला-5 दोषियों को आजीवन कारावास-एक एक लाख जुर्माना

सामूहिक दुष्कर्म मामला-5 दोषियों को आजीवन कारावास-एक एक लाख जुर्माना

नई दिल्ली। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत की ओर से 6 दोषियों को सजा सुना दी गई है। पंजाब को झकझोरकर रख देने वाले इस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी जगरूप सिंह रूपी, सादिक अली, सेफ अली, सूरमु और अजय उर्फ लल्लन उर्फ बृजनंदन को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के समय नाबालिग रहे लियाकत अली को 20 साल की सजा का ऐलान किया गया है।

शुक्रवार को अपराहन जिला अदालत की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस्सेवाल में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियों की सजा का ऐलान करते हुए मुख्य आरोपी जगरूप सिंह रूपी, सादिक अली, सेफ अली, सूरमु एवं अजय उर्फ ललन उर्फ बृजनंदन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सामूहिक दुष्कर्म की घटना के वक्त नाबालिक रहे लियाकत अली को 20 साल की सजा सुनाए जाने का जब ऐलान किया गया तो बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से सजा कम करने की सभी दलीलों को रद्द करते हुए अदालत की ओर से यह फैसला सुनाया गया है।

3 साल बाद जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को सोमवार को दोषी करार दिया था। आजीवन कारावास की सजा पाए सभी दोषियों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है जबकि 20 साल की सजा पाने वाले लियाकत अली के ऊपर 50000 रूपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की यह साढे पांच लाख रूपये की धनराशि पीड़िता को दिए जाएंगे। अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो सजा में बढ़ोतरी हो जाएगी।

epmty
epmty
Top