भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को इतने महीने की जेल और जुर्माना

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को इतने महीने की जेल और जुर्माना

नई दिल्ली।भगोडे शराब कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना के मामले में 4 महीने जेल की सजा सुनाई है।अदालत की ओर से भगोड़े दारू कारोबारी के ऊपर दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। कोर्ट की ओर से यह बात भी साफ तौर पर कही गई है कि सुनाई गई सजा जरूरी है क्योंकि भगोड़े शराब कारोबारी माल्या को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना के आरोप में 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत की ओर से जुर्माने के तौर पर शराब कारोबारी से दो हजार रुपए की धनराशि वसूलने के लिए कहा है। इतना ही नहीं अदालत की ओर से माल्या को कहा गया है कि वह 4 हफ्ते के भीतर ब्याज समेत 40 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 317 करोड रुपए भी जल्द से जल्द वापस करें जो उसने अपने बच्चों के विदेशी खाते में स्थानांतरित किए थे।

अदालत ने यह बात भी साफ तौर पर कही है कि शराब कारोबारी को सजा दिया जाना जरूरी है क्योंकि भगोड़े कारोबारी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है।

अदालत ने कहा है कि शराब कारोबारी द्वारा 4 हफ्ते के भीतर ब्याज समेत 40 मिलियन डॉलर वापस नहीं किए जाने पर शराब कारोबारी की संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा।

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