दलित पर जानलेवा हमला मामले में चार को चार चार साल की सजा

दलित पर जानलेवा हमला मामले में चार को चार चार साल की सजा
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मुजफ्फरनगर। खेत पर जा रहे दलित के पिता पर पुरानी रंजिश को लेकर किए गए जानलेवा हमला मामले में दोषी पाए गए चार आरोपियों को चार चार साल की कैद की सजा सुनाने के अलावा अदालत ने चारों के ऊपर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

मंगलवार को जिला अदालत की विशेष अनुसूचित जाति अदालत के जज रजनीश कुमार की कोर्ट में वर्ष 2016 की 12 मई को भौरा कलां थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुर में दलित नन्हे पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने के मामले की सुनवाई हुई।

अदालत ने इस मामले में आरोपी दो भाइयों राजेश एवं विनोद के अलावा दो अन्य भाई प्रवेश कश्यप एवं विपिन को दोषी पाते हुए चारों को 4- 4 साल की सजा सुनाई है। विद्वान न्यायाधीश ने चारों आरोपियों के ऊपर 5000-5000 का जुर्माना भी किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अनोद बालियान ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अदालत के सम्मुख जोरदार पैरवी की।

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