HC की चौखट पर पहुंचा मेयर पद का चुनाव- तीन हफ्ते में तलब की रिपोर्ट

HC की चौखट पर पहुंचा मेयर पद का चुनाव- तीन हफ्ते में तलब की रिपोर्ट

चंडीगढ़। नगर निगम के मेयर पद के लिए हुए चुनाव का मामला हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अब इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन एवं नगर निगम से तीन हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।

बुधवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के मुद्दे को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की गई है। अदालत ने इस मामले में अब चंडीगढ़ प्रशासन एवं नगर निगम से 3 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट को तलब किया है।

हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ मेयर पद के इलेक्शन में धांधली किए जाने के आरोप लगाते हुए चुनाव अधिकारी की गतिविधियों पर सवाल उठाए गए हैं।

आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने बैलेट पेपर में छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अपील की थी। कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में हुए चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव में जमकर धांधली की गई है।

उन्होंने नए चुनाव कराने की अपील करते हुए याचिका में प्रेसिडिंग ऑफीसर भी सवालिया निशान लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि अधिकारी के सामने तीन टोकरिया रखी हुई थी, इनमें से एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार , दूसरी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट तथा तीसरी अवैध मतों के लिए रखी गई थी।

लेकिन मतगणना की वीडियो ग्राफी से यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि चुनाव अधिकारी ने सिर्फ कन्फ्यूजन बनाने के लिए एक टोकरी के मतों को दूसरी में मिला दिया था। इस दौरान उन्होंने जालसाजी एवं छेड़छाड़ करते हुए चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया है।

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