हाथरस पुलिस की प्रभावी पैरवी- दुष्कर्मी को सुनाई गई फांसी की सजा

हाथरस पुलिस की प्रभावी पैरवी- दुष्कर्मी को सुनाई गई फांसी की सजा

हाथरस। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल की अगुवाई में पुलिस की त्वरित कार्यवाही एवं फोरेंसिक साक्ष्य संकलन करते हुये गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करने तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप घटना के 'मात्र साढ़े तीन महीने' के अंदर न्यायालय द्वारा दस वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को फांसी (मृत्युदण्ड़) तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

गौरतलब है कि दिनांक 23/08/2021 को थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के सूजिया नहर में एक बच्ची (उम्र करीब 10 वर्ष) का शव मिलने की सूचना पर परिजनों से प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाथरस जंक्शन पर सुसंगत धाराआंे में अभियोग बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा तत्काल टीमों का गठन किया गया था, जिसके क्रम में पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अथक प्रयासोपरान्त मात्र 72 घण्टों में दिनांक 26/08/2021 को घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त चन्द्रपाल कुशवाह पुत्र गंगाराम कुशवाह निवासी महमूदपुर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक हाथरस जंक्शन राजीव यादव व थानाध्यक्ष हाथरस जंक्शन रितेश कुमार द्वारा फॉरेन्सिक साक्ष्य व अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्ता पूर्वक विवेचना समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर धारा 302, 201, 376, 363 आईपीसी व 5(ड)/6 पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त चंद्रपाल कुशवाह उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

'मिशन शक्ति' अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राराऊ के नेतृत्व में पुलिस एवं अभियोजन द्वारा त्वरित प्रभावी पैरवी की गयी व प्रकरण को अत्यंत संवेदनशीलता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहो व सम्बन्धित माल/अभिलेखों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वंय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से सम्पर्क कर फॉरेन्सिक रिपोर्ट शीघ्र मंगाने हेतु पैरवी की गई तथा इस सम्बंध में पत्राचार भी किया। पुलिस द्वारा सम्बन्धित माल/अभिलेखांे/फोरेंसिक रिपोर्ट्स को समय से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में अभियोजन अधिकारी राजपाल दिसवार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज दिनांक 18.12.2021 को घटना के करीब साढ़े तीन महीने में ही पोक्सो कोर्ट जज प्रतिभा सक्सेना द्वारा अभियुक्त चन्द्रपाल कुशवाह पुत्र गंगाराम कुशवाह निवासी महमूदपुर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस को धारा 302, 201, 376 एबी, 363 आईपीसी व 5(ड)/6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाते हुए फांसी (मृत्युदण्ड़) तथा 1,20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

हाथरस पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को रिकॉर्ड समय में फांसी की सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा हाथरस पुलिस की प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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