पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने सुनाई एक अपराधी को सजा

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 1997 में अभियुक्त आस मौहम्मद पुत्र यामीन निवासी तिलपनी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध मु0अ0सं0 128/1997 धारा 25 A ACT थाना कैराना पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ था । इसी क्रम में आज दिनांक 28.03.2023 को न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त आस मौहम्मद उपरोक्त को धारा 25 A ACT में 02 माह के कारावास की सजा एवं 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।
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