वोट नहीं देने पर डबल मर्डर- पूर्व सांसद दोषी करार- पलटा HC का फैसला

वोट नहीं देने पर डबल मर्डर- पूर्व सांसद दोषी करार- पलटा HC का फैसला

नई दिल्ली। वर्ष 1995 में वोट नहीं देने पर अंजाम दी गई डबल मर्डर की वारदात में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया गया है। डबल मर्डर के इस मामले में पूर्व सांसद को निचली अदालत से मिली रिहाई को हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने दोनों ही अदालतों के फैसले को पलटते हुए आज पूर्व सांसद को दोषी करार दिया है।


शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए गए 1 बड़े फैसले के अंतर्गत वर्ष 1995 के दौरान बिहार में हुई डबल मर्डर की वारदात में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने वर्ष 1995 के दौरान हुए इलेक्शन में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के कहे के मुताबिक वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख में दारोगा राय एवं राजेंद्र राय की हत्या के मामले में पूर्व सांसद को दोषी ठहराते हुए अब उसे मिलने वाली सजा पर बहस के लिए आगामी 1 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव एवं डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह निचली अदालत के बाद पटना हाईकोर्ट से रिहाई पाये पूर्व सांसद प्रभु नाथ सिंह को अदालत में पेश करें जो इस समय एक अन्य मर्डर के मामले में जेल की सलाखों के पीछे रहकर सजा काट रहे हैं।

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