उप निदेशक शिक्षा अवमानना के दोषी करार

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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सहारनपुर मंडल के शिक्षा विभाग के उप निदेशक उमेद सिंह रावत को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 18 मार्च को हाजिर होकर दंड को लेकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कि क्यों न उन्हें अवमानना कार्यवाही में जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने के आरोप मे दंडित किया जाये।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने वीरामवती की अवमानना याचिका पर दिया है। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक राम प्रताप शर्मा को अवमानना कार्यवाही से मुक्त कर दिया है। इनका कहना था कि वह आदेश पालन के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। उप निदेशक शिक्षा सक्षम अधिकारी है। न्यायालय ने कहा कि एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील खारिज हो चुकी है तो आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। उप निदेशक ने बताया कि एसएलपी उच्चतम न्यायालय में दाखिल है। अदालत ने कहा कि अपील दाखिल करने मात्र से आदेश की अवहेलना करने की छूट नहीं मिल जाती। उप निदेशक जानबूझकर कर आदेश का पालन न करने के दोषी है। याचिका की सुनवाई 18 मार्च को होगी।

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