पुलिस पर जानलेवा हमला व तोड़फोड़- आरोपी को 3 साल की सजा

पुलिस पर जानलेवा हमला व तोड़फोड़- आरोपी को 3 साल की सजा

मुजफ्फरनगर। बिजली घर से सप्लाई बाधित होने के बाद हंगामा कर रहे लोगों को रोकने पर पुलिस जीप में तोड़फोड़, सरकारी काम में बाधा एवं जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 3 साल की सजा सुनाने के अलावा अदालत ने दोषी के ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

शुक्रवार को जिला अदालत की विशेष पोक्सो कोर्ट में वर्ष 2010 की 21 जून को जनपद शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में स्थित बिजली घर से सप्लाई बाधित होने के बाद हंगामा कर रहे लोगों को रोकने पर पुलिस की जीप में की गई तोड़फोड़ एवं सरकारी काम में बाधा डालने तथा जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा द्वारा इस मामले में दोषी पाए गए आरोपी सुखपाल को 3 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत द्वारा दोषी पाए गए सुखपाल के ऊपर 50000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है।

पुलिस जीप में तोड़फोड़ कर सरकारी काम में बाधा डालने और जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी बनाए गए एक अन्य आरोपी नीतू को सबूत के अभाव में अदालत द्वारा भारी कर दिया गया है। इस मामले में अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप सिंह द्वारा आरोपी को दोषी ठहराने और उसे सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई है।

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