बच्ची से छेड़छाड़ अश्लील हरकत- तालिब को 3 साल की सजा व जुर्माना

बच्ची से छेड़छाड़ अश्लील हरकत- तालिब को 3 साल की सजा व जुर्माना
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मुजफ्फरनगर। 15 साल की बच्ची के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी पाए गए युवक को 3 साल की सजा सुनाई गई है। दोषी के ऊपर₹20000 का जुर्माना भी किया गया है।

बुधवार को जिला अदालत में जनपद के थाना एवं गांव ककरौली में 9 अप्रैल को घर में घुसकर 15 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें करने के मामले को लेकर विशेष पाॅक्सो अदालत में सुनवाई की गई।

पीठासीन अधिकारी अलका भारती की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता दीपक गौतम एवं विक्रांत राठी ने कुल 6 गवाह अदालत के सामने पेश कर आरोपी को दोषी ठहराने और उसे सजा देने को जोरदार पैरवी की।


अभियोजन की कहानी के अनुसार आरोपी तालिब अंसारी 15 साल की पीड़िता को कई दिनों से लगातार परेशान कर रहा था, 9 अप्रैल को घर में घुसकर तालिब अंसारी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। पीड़िता द्वारा शोर मचाए जाने पर आरोपी लड़की को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।

पीड़िता को साथ लेकर थाने पहुंचे परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने धारा 452, 356 व 506 आईपीसी तथा 7/ 8 पाॅक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बुधवार को पीठासीन अधिकारी ने आरोपी तालिब अंसारी को दोषी पाते हुए उसे 3 साल कैद की सजा के साथ₹20000 का जुर्माना सुनाया है।

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