डॉक्टर की हत्या मामले में शहजाद को सुनाई उम्र कैद- जुर्माना भी हुआ

डॉक्टर की हत्या मामले में शहजाद को सुनाई उम्र कैद- जुर्माना भी हुआ

मुजफ्फरनगर। क्लीनिक पर धावा बोलते हुए डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए शहजाद को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर हजारों का जुर्माना भी किया गया है।

बुधवार को जिला अदालत में वर्ष 2017 की 4 अप्रैल को थाना कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर पर अपने क्लीनिक में बैठे डॉक्टर मेहरबान की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले की सुनवाई की गई।

विशेष अदालत पाॅक्सो की पीठासीन अधिकारी एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश मंजिला बालोटिया की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा।

अभियोजन की ओर से पेश की गई दलीलों एवं अन्य साक्ष्यों के के आधार पर दोषी पाए गए शहजाद उर्फ सूखा को विद्वान न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने हत्या का दोषी पाये गए शहजाद पर 55000 का जुर्माना भी किया। अदालत ने धारा 302 के अंतर्गत शहजाद को उम्र कैद और ₹50000 के जुर्माने के अलावा शस्त्र अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत तीन साल की सजा और ₹50000 का जुर्माना किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर ने कुल नौ गवाह पेश कर आरोपी को दोषी ठहरा कर उसे सजा दिलाने की जोरदार पैरवी की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार आरोपी शहजाद ने डॉक्टर मेहरबान से₹90000 उधार लिए थे, मांगने पर वह पहले तो टाल मटोल करता रहा और बाद में क्लीनिक पर बैठे डॉक्टर मेहरबान की गोली मारकर हत्या कर दी।

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