ई रिक्शा चालक की हत्या-दीपू व सुशील को उम्र कैद की सजा-जुर्माना भी किया

मुजफ्फरनगर। ई-रिक्शा लूट के लिए ड्राइवर की हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए दो लोगों को अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
बृहस्पतिवार को जिला अदालत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- पंचम कासिफ शेख की अदालत में वर्ष 2023 की 12 सितंबर को थाना कोतवाली नगर के किदवई नगर निवासी ई रिक्शा चालक समीर की हत्या के मामले की सुनवाई की गई।
दुर्गनपुर गांव के जंगल में ई रिक्शा लूट के लिए अंजाम दी गई समीर की हत्या की घटना के सिलसिले में अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता रेनू शर्मा और वादी पक्ष की ओर से वकील मोहम्मद साजिद ने जोरदार पैरवी की।
इस दौरान कुल 10 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। अदालत ने इस मामले में आरोपी दीपू एवं सुशील को समीर की हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ उनके ऊपर 40 40 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2023 की 12 सितंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर निवासी समीर को आरोपी सवारी के बहाने दीपू एवं सुशील किराए पर ग्राम दुर्गनपुर ले गए थे, जहां दोनों ने समीर की हत्या कर उसकी लाश को जंगल में छिपा दिया था और उसकी ई-रिक्शा को लूट कर फरार हो गए थे।
पीड़ित पिता ने घटना के संबंध में धारा 302, 201, 394 तथा 411 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर समीर के शव को बरामद कर लिया था और लूटी गई ई रिक्शा भी बरामद कर ली थी।