श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम झटका

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम झटका

नई दिल्ली। श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जोर का झटका देते हुए उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से संबंधित सभी 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि यह विषय हाई कोर्ट में ही रखा जाए।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 की 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मुकदमें एक ही तरह के हैं, जिनमें एक ही तरह के सबूत के आधार पर फैसला होना है। लिहाजा अदालत का समय बचाने के लिए यह बेहतर रहेगा कि इन मुकदमों की एक साथ सुनवाई की जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर एसएलपी दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि सभी मुकदमों की सुनवाई अलग-अलग की जाए।

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