अदालत का सीएमओ को फरमान- महिला का पीएम लेडी डॉक्टर ही करेगी

अदालत का सीएमओ को फरमान- महिला का पीएम लेडी डॉक्टर ही करेगी

आगरा। किन्ही कारणों से मरी महिलाओं की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम अब पुरुष चिकित्सक और उनका स्टाफ नहीं कर सकेगा। अदालत ने इस बाबत सीएमओ को आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी महिला की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम केवल लेडीस चिकित्सक के माध्यम से किया जाएगा।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा परमानंद कटारा प्रति भारत संघ एआईआर 1989 एससी 2033 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान गरिमा पूर्ण जीवन का अधिकार मात्र जीवित व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, बल्कि यह मृत व्यक्तियों के शव के संबंध में भी लागू होता है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने सीएमओ को जारी किए आदेशों में कहा है कि अब किसी भी महिला की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम केवल लेडी डॉक्टर्स द्वारा ही किया जाएगा। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता प्रमिला शर्मा द्वारा कोर्ट में पत्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि आगरा में मृत महिलाओं के शव का पोस्टमार्टम पुरुष चिकित्सक और उनके स्टाफ द्वारा किया जाता है जो महिलाओं की आबरू को देखते हुए पूरी तरह से आपत्तिजनक है।

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