नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

भदोही। जिले की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।


एडीजीसी धीरज शुक्ला ने रविवार को बताया कि पिछले साल 18 मई को कोइरौना थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर अपनी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले में पास्को सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद प्रकरण में साक्ष्य, बयान, मेडिकल आदि के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई थी। पुलिस, निगरानी सेल तथा एडीजीसी की प्रभावी पैरवी के बाद शनिवार को न्यायालय आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया है।


न्यायाधीश लोकेश कुमार मिश्रा, विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम भदोही ने दुष्कर्म के आरोपित शैलन्द्र माली निवासी इटहरा को धारा 376 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 5 (जे) (ii)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनायी और साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी गया। जुर्माने की राशि न अदा करने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।



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