अलग-अलग मामलों में दो क्रिमनलों को कोर्ट ने सुनाया सजा का फरमान

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्व शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई गई कारावास सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।
बता दें कि वर्ष 2015 में अभियुक्त भूपेन्द्र पुत्र भूरा निवासी ग्राम वासलपुर थाना धौलाना जनपद हापुड द्वारा थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना कारित की गई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 331/2015 धारा 392 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त उपरोक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 03.04.2023 को न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त भूपेंद्र को धारा 392 भादवि (लूट करना) में 06 वर्ष 15 दिवस के कारावास की सजा सुनाई गई है।
ज्ञात हो कि वर्ष 2015 में अभियुक्त नौशाद पुत्र मेहन्दा निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली द्वारा थाना झिंझाना क्षेत्रांतर्गत लूट की घटना कारित की गई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 124/15 धारा 392 भादवि में पंजीकृत किया गया था, जिसमें शामली पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 03.04.2023 को न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त नौशाद उपरोक्त को 07 वर्ष के कारावासी सजा सुनाई गई है।