चोरी के मामले में तीन अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा

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शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा चोरी के मामले में 03 अभियुक्तों को न्यायालय कैराना शामली द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 में अभियुक्तगण 1.अनवर उर्फ जोनी 2.तसलीम उर्फ बबलू पुत्रगण ताहिर उर्फ जरीन निवासीगण मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली 3.फिरोज उर्फ दहिया पुत्र उमर निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 302/2018 धारा 457,380,411 भादवि में थाना कांधला जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.03.2023 को न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अनवर, तसलीम, फिरोज उपरोक्त को धारा 457 भादवि में 05-05 वर्ष के कारावास की सजा व 1000-1000 रूपये का अर्थदंड, धारा 380 भादवि में 03-03 वर्ष के कारावास की सजा व 500-500 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 411 भादवि में 01-01 वर्ष के कारावास की सजा व 500-500 रुपये के अर्थदण्ड ,अदा न करने पर 01-01 माह* के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है ।

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