दहेज हत्या के मामले मे अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई कैद की सजा

दहेज हत्या के मामले मे अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई कैद की सजा

गोंडा। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन में 'मिशन शक्ति अभियान' व 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत गोंडा पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी से अदालत द्वारा दहेज हत्या के अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट द्वारा अभियुक्तों को 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति अभियान' व 'ऑपरेशन शिकंजा' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास व रु0 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

मालूम हो कि थाना करनैलगंज पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में अभियुक्त मनोज कुमार, वृजमोहन, रामसभा व रामेश्वरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमे मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार आरक्षी अनूप शुक्ला द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने अभियुक्त रामसभा को दोषमुक्त करते हुए अन्य तीनों अभियुक्तों को 10 वर्ष कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा मिलने वालों के नाम मनोज कुमार पुत्र वृजमोहन गोस्वामी निवासी करुवा शनिचरापुर पूरे बगिया थाना करनैलगंज जनपद गोंडा, वृजमोहन गोस्वामी पुत्र राजमंगल गोस्वामी निवासी करुवा शनिचरापुर पूरे बगिया थाना करनैलगंज जनपद गोंडा, रामेश्वरी पत्नी वृजमोहन गोस्वामी निवासी करुवा शनिचरापुर पूरे बगिया थाना करनैलगंज जनपद गोंडा है।

महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वाेच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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