हत्या के दोषी सपा नेता समेत तीन को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

हत्या के दोषी सपा नेता समेत तीन को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने कुरारा क्षेत्र में 16 साल पहले शिक्षा मित्र के अपहरण और हत्या के दोषी समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और उसके दो चचेरे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनायी है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) मनोज कुमार की अदालत ने सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व सपा के मौजूदा लोकसभा क्षेत्र

के प्रभारी व दो चचेरे भाइयों को उम्रकैद के साथ साथ 60-60 हजार रुपये प्रत्येक को अर्थदंड लगाया है। तीनों आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार ले जाया गया। जुर्माना अदा न करने पर सभी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा और जुर्माने की धनराशि से पचास हजार रुपये पीड़ित को देने के भी आदेश किए गए हैं।

सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदीश अनुरागी ने बताया कि क्षेत्र के सरसई गांव निवासी प्रमोद शिक्षा मित्र के पद पर गांव में नियुक्त था। 29 जून 2007 की रात अपने घर के बाहर खलिहान में सो रहा था कि तभी गांव का दिनेश उसे जगाकर घर ले गया। बगल में महेंद्र व धर्मेंंद्र सो रहे थे जो सब देख रहे थे। तभी प्रमोद की मां दिनेश के घर पहुंची। जहां

पर दिनेश और प्रह्लाद बाइक में बैठाकर प्रमोद को बाइक में बैठाकर कुरारा की तरफ लिये जा रहे थे। पीछे से तत्कालीन ग्राम प्रधान व पूर्व सपा जिलाध्यक्ष राजबहादुर पाल व रमेश भी बाइक से गये और हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया। 30 जून 2007 को झलोखर गांव के चौकीदार शिवकुमार के द्वारा शव लटके होने की सूचना थाने में दी।मृतक प्रमोद के पिता रामसेवक की तहरीर पर कुरारा पुलिस ने दिनेश,प्रह्लाद,रमेश और राजबहादुर पाल के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान रमेश की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल कर मामले को एफटीसी कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने आज राजबहादुर के अलावा प्रह्लाद,दिनेश(दोनो चचेरे भाई) के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ साठ साठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।

वार्ता

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