नाबालिग से दरिंदगी कर हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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मुजफ्फरनगर। नाबालिग के साथ दरिंदगी और हत्या करने करने वाले दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया।

गौरतलब है कि वादी द्वारा दिनांक 9 मई 2020 को थाना फुगाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त सन्दीप पुत्र कैलाशचन्द निवासी ग्राम हबीबपुर थाना फुगाना, मुजफ्फरनगर द्वारा अपनी साली के साथ मारपीट कर धक्का देना, जिससे आई चोट के कारण पीडिता की मृत्यु हो जाने की घटना कारित की गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना फुगाना पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना फुगाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त को दिनांक 9 मई 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 31 अगस्त 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

नाबालिग के साथ मारपीट कर हत्या जैसे जघन्य अपराध में एसएसपी मुजफ्फरनगर के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी फुगाना के नेतृत्व में थाना फुगाना स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 29 अगस्त 2023 को न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट-2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह द्वारा आरोपी सन्दीप उपरोक्त को धारा 302, 201 आईपीसी व 6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।

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