हत्या करने वाले चार दोषियो को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
गौरतलब कि दिनांक 24.08.2009 को वादी नरेन्द्र पुत्र नेपाल सिंह निवासी ग्राम पहाडपुर थाना मवाना मेरठ द्वारा थाना रतनपुरी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1. उदयवीर पुत्र कतार सिंह 2. आन्नद पुत्र कतार सिंह 3. अशोक पुत्र निरंजन 4. देशपाल पुत्र निरंजन निवासीगण शिलाजुडडी थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी के भाई की जमीनी रंजीश व मुकदमेबाजी के चलते हत्या की गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा अभियुक्त आनन्द उपरोक्त को दिनांक 30.08.2009 व अभियुक्त देशपाल उपरोक्त को दिनांक 12.10.2009 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं अभियुक्तगण उदयवीर व अशोक उपरोक्त ने दिनांक 30.08.2009 व दिनांक 19.10.2009 को न्यायालय में आत्मसर्मपण किया। थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 08.11.2009 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढाना के नेतृत्व में थाना रतनपुरी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 21.09.2023 को माननीय न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट द्वारा प्रत्येक आरोपी 1. उदयवीर 2. आनन्द 3. अशोक व 4. देशपाल उपरोक्त को धारा 147,148,149,302 आईपीसी व 25/27 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।