गैंगस्टर के मामले में अदालत ने सुनाई सजा- अर्थदंड से किया दंडित

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस की अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सुनाई गई 05 के कारावास की सजा एवं 5,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में अभियुक्त 1. महताब उर्फ बेचैन पुत्र मंजूरा निवासी मौहल्ला आलकला थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 880/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में थाना झिंझाना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इसी क्रम में आज दिनांक 02.03.2023 को न्यायालय ADJ-5 मु0नगर द्वारा अभियुक्त महताब उपरोक्त को धारा 2/3 गैगंस्टर अधिनियम में 05 वर्ष के कारावास की सजा व 5,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।