चोरी के मामले में कोर्ट ने सुनाई अपराधियों को सजा- इतना लगा जुर्माना

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 3 अभियुक्तों को चोरी के मामले में न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 3,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2000 में अभियुक्तगण 1.विजयपाल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम तलवा मजरा थाना बाबरी जनपद शामली 2.विरेन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम तलवा मजरा थाना बाबरी जनपद शामली 3.बबलू उर्फ सतेन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम तलवा मजरा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 125/2000 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को न्यायालय CJ(JD)/JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण विजयपाल, विरेन्द्र, बबलू उर्फ सतेन्द्र उपरोक्त धारा 379,411 भादवि में सुनाई जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 1000-1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।