अदालत ने सुनाई 9 दोषियों को सजा- लगाया इतना जुर्माना

अदालत ने सुनाई 9 दोषियों को सजा- लगाया इतना जुर्माना
  • whatsapp
  • Telegram
  • koo

शामली। पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में महामारी अधिनियम के मामले में 9 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. चन्द्रवीर पुत्र महावीर 2. रविन्द्र पुत्र मांगा 3. बालेन्द्र पुत्र अनंगपाल 4. उपेन्द्र पुत्र भोपाल 5. हिन्दपाल उर्फ संजू पुत्र धर्मवीर 6. मांगेराम पुत्र चौहल 7. नसीम पुत्र इब्राहिम 8. दिलदार पुत्र सगीर 9. रविन्द्र पुत्र लक्ष्मण निवासीगण ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 30/2022 धारा 269/270 IPC व 03 महामारी अधिनियम व 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरुप शामली पुलिस द्वारा नियमित प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 28.08.2023 को न्यायालय MP/MLA/CJSD/ACJM शामली द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को धारा 269 IPC में 500/- रुपये का अर्थदण्ड व धारा 270 IPC में 500/- रुपये का अर्थदण्ड व धारा 03 महामारी अधिनियम में 1000/- रुपये का अर्थदण्ड व धारा 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 500/- रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

epmty
epmty
Top