6 गैंगेस्टरों को अदालत ने सुनाई सजा- अर्थदंड से भी किया दंडित

6 गैंगेस्टरों को अदालत ने सुनाई सजा- अर्थदंड से भी किया दंडित
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शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस की अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में 06 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई 05-05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 60,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।

बता दें कि वर्ष 2021 में अभियुक्तगण 1.काला पुत्र रामनिवास 2.नरेश पुत्र लख्मी 3.सुरेश पुत्र लख्मी 4.रामनिवासी पुत्र लख्मी 5.देशपाल उर्फ मोटा पुत्र लख्मी 6.सोनू पुत्र सुरेश समस्त निवासीगण ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 596/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में थाना कांधला पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.04.2023 को माननीय न्यायालय SPL/GANG ACT कोर्ट-05 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 2/3 गैगंस्टर अधिनियम में 05-05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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