विभिन्न मामलों में 6 दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा- लगाया इतना जुर्माना

विभिन्न मामलों में 6 दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा- लगाया इतना जुर्माना
  • whatsapp
  • Telegram

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 5 अलग-अलग मामलों में 6 अभियुक्तों का न्यायालय कैराना द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 21000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2012 में अभियुक्तगण 1.अन्जूम पुत्र सिन्नू उर्फ यामीन 2.एजाज पुत्र इस्तकार निवासीगण मौहल्ला छडियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 28/12 धारा 323,504,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.11.2023 को न्यायालय कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 323, 504, 506 आईपीसी में 3000-3000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 दिवस के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि वर्ष 1997 में अभियुक्त 1.नौशाद उर्फ भूरा पुत्र शमशाद पठान निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 152/1997 धारा 3/5।/8 सीएस एक्ट में थाना झिंझाना पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.11.2023 को न्यायालय कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/5।/8 सीएस एक्ट में सुनाई जेल में बिताई अवधि की सजा व 7000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2005 में अभियुक्त 1.सोनू पुत्र हुकुम चन्द निवासी बिडौली थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 463/05 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम में थाना झिंझाना पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.11.2023 को यायालय कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 60/62 आबकारी अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई अवधि की सजा व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

वर्ष 2010 में अभियुक्त 1.राघवेन्द्र पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम ढिंढाली थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 634/10 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि में थाना झिंझाना पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.11.2023 को न्यायालय कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 279, 337, 338, 427 आईपीसी में सुनाई न्यायालय उठने तक की सजा व उपरोक्त धाराओं में 3500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

वर्ष 2010 में अभियुक्त 1.सखर पुत्र सलमा निवासी राणा माजरा थाना सनोली जनपद पानीपत हरियाणा के विरूद्ध मु0अ0सं0 118/10 धारा 4/25 आयुध अधिनिमय में थाना झिंझाना पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22.11.2023 को न्यायालय कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनिमय में सुनाई जेल में बिताई अवधि की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

  • whatsapp
  • Telegram
Next Story
epmty
epmty
Top