गैंगस्टर एक्ट में 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा- इतना लगाया जुर्माना

गैंगस्टर एक्ट में 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा- इतना लगाया जुर्माना

मुजफ्फरनगर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज दिनांक 10.10.2023 कोन्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट नं0- 05 द्वारा निम्न अभियोगो के 03 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दण्डित किए गए आरोपियों का नाम/पताः-

1. सुहेल पुत्र नसीम निवासी खालापार थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर(थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1310/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित)।

2. आरिफ पुत्र शमशाद कुरैशी निवासी खालापार थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर ( थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1310/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित)।

3. गुरुसेवक सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी पटियाला पंजाब (थाना फुगाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 12/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित)।

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