अदालत ने 15 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा- लगाया इतना अर्थदंड

अदालत ने 15 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा- लगाया इतना अर्थदंड

मुजफ्फरनगर। हत्या के 15 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सज़ा सुनाई।

गौरतलब है कि दिनांक 13.08.2019 को वादी जाकिर पुत्र गफ्फूर निवासी कर्बला रोड भटवाड़ा कस्बा व थाना बुढ़ाना द्वारा थाना बुढ़ाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण 1- इरशाद पुत्र गुलाम हसन 2- नफीस पुत्र सगीर 3- फरमान पुत्र गुलाम हसन 4- इरफान पुत्र गुलाम हसन 5- अहसान पुत्र अनवर 6- शहजाद पुत्र आशिक 7- युनुस पुत्र रशीद 8- अनीस पुत्र रशीद 9- सगीर पुत्र शमसुद्दीन 10- इरफान पुत्र अनवर 11- परवेश पुत्र सत्तार 12-तहसीन पुत्र गुलाम हसन निवासीगण कर्बला रोड भटवाड़ा कस्बा व थाना बुढ़ाना 13- वकील पुत्र शमसुद्दीन 14- शकील पुत्र शमसुद्दीन निवासीगण कस्बा व थाना लोनी, गाजियाबाद 15- उम्मेद उर्फ धौला पुत्र नज्जू निवासी ग्राम नन्दपुरा थाना जानी, मेरठ द्वारा वादी के चचेरे भाई रफीक व अन्य कई परिवारीजनों को लाठी-डन्डे, धारदार हथियार तथा पथराव कर गम्भीर रुप से घायल कर देने की घटना कारित की गयी है जिसमें रफीक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0- 339/2019 धारा147,148,149,323,504,506,336,308,302,325 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगणों को थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा अलग-अलग दिनांक में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा अभियुक्त युनुस उपरोक्त द्वारा दिनांक 12.09.2019 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया था। थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 26.09.2019 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना के नेतृत्व में थाना बुढ़ाना स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक रामनिवास पाल, पैरोकार मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 29.02.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे-04 द्वारा आरोपीगण 1- इरशाद उपरोक्त 2- नफीस उपरोक्त 3- फरमान उपरोक्त 4- अहसान उपरोक्त 5- शहजाद उपरोक्त 6- इरफान उपरोक्त 7-युनुस उपरोक्त 8- अनीस उपरोक्त 9- सगीर उपरोक्त 10- इरफान उपरोक्त 11- परवेश उपरोक्त 12- तहसीन उपरोक्त 13- वकील उपरोक्त 14- शकील उपरोक्त 15- उम्मेद उर्फ धौला उपरोक्त को (प्रत्येक) धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।

मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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