अर्नब को राहत से अदालत का इनकार

अर्नब को राहत से अदालत का इनकार

मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार की शाम रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी को राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि अदालत मामले को विस्तार से सुनना चाहती है और इसके लिए शुक्रवार अपराह्न तीन बजे का समय दिया गया है।

अर्नब गोस्वामी को बुधवार को, वर्ष 2018 में एक वास्तुकार और उसकी माँ की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर अलीबाग के एक स्थानीय अदालत में पेश किया था जहां उन्हें 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अर्नब गोस्वामी ने उच्च न्यायलय में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ मामले को खारिज करने का आग्रह किया था लेकिन अदालत ने कहा कि जब तक अक्षता नाइक (वास्तुकार अन्वय नाइक की पत्नी) समेत अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस भेजा नहीं जाता और उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता तब तक गोस्वामी को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

अर्नब गोस्वामी के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अदालत में तर्क दिया कि उनके पेशे के आधार पर पत्रकार के खिलाफ कई मामले लंबित हैं। वकील ने कह कि इन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया और फिर विस्तार से मामले को सुना जाय। अगर गोस्वामी को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो क्या महाराष्ट्र में आकाश गिर जाएगा। लेकिन अदालत ने गाेस्वामी को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया।

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