दंगे के आरोपी हैदर को अदालत ने दी अंतरिम जमानत- यह रहा बेल का आधार

दंगे के आरोपी हैदर को अदालत ने दी अंतरिम जमानत- यह रहा बेल का आधार

नई दिल्ली। जामिया के छात्र एवं जनता दल युवा विंग के नेता रहे दिल्ली दंगे के आरोपी को अदालत की ओर से अंतरिम जमानत दे दी गई है। हैदर को यह जमानत मानवीय आधार पर हासिल हुई है।

दिल्ली दंगे के आरोपी जामिया के छात्र एवं राष्ट्रीय जनता दल युवा विंग के नेता को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई है।

वर्ष 2020 में राजधानी दिल्ली में हुए दंगों से हैदर का नाम जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर दंगों के दौरान हिंसा को भड़काने का आरोप है।

अदालत की ओर से हैदर को यह जमानत मानवीय आधार पर दी गई है। हैदर ने अपनी बहन के बेटे की मौत समय से पहले जन्म लेने की वजह से होने का कारण बताते हुए अदालत से अंतरिम जमानत की अपील की थी।

हैदर के वकील ने अदालत के सम्मुख तर्क दिया है कि उसकी बहन परिवार में अकेली पड़ गई है, क्योंकि उसके साथ परिवार का कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं है, वह इसलिए कि उसके पति यूएई में काम करते हैं। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अप्रैल 2020 से जेल में बंद हैदर द्वारा इस दौरान इससे पहले कभी भी अंतरिम जमानत नहीं मांगी है।

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