2013 दंगा-हेट स्पीच मामले में आज भी तय नहीं हुए आरोप

2013 दंगा-हेट स्पीच मामले में आज भी तय नहीं हुए आरोप

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2013 में जिला मुख्यालय के शहीद चौक खालापार में आयोजित जलसे के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज भी अदालत में आरोप तय नहीं हो सके हैं। पत्रावली रिवीजन की सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट में तलब करते हुए अब रिवीजन की सुनवाई एडीजे तृतीय की अदालत में आगामी 24 जनवरी को की जाएगी।

बृहस्पतिवार को जिला अदालत में वर्ष 2013 के दौरान मुजफ्फरनगर के जिला मुख्यालय पर शहीद चौक खालापार में आयोजित किए गए जलसे के दौरान हेट स्पीच मामले में आज भी आरोप तय नहीं हो सके हैं, क्योंकि मामले की पत्रावली एडीजे तृतीय गोपाल उपाध्याय की अदालत में रिवीजन की सुनवाई के लिए तलब की गई है।

सेशन कोर्ट में सुनवाई के लिए अब 24 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। अब रिवीजन की एडीजे तृतीय की विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद ही निचली अदालत में मामले की सुनवाई की जा सकेगी। आज निचली अदालत के जज मयंक जायसवाल की अदालत में पूर्व सांसद सईदुजमा, पूर्व विधायक मौलाना जमील कासमी, पूर्व सभासद असदजमा एडवोकेट, सुल्तान मुशीर, नौशाद कुरैशी और एहसान आदि में पेश होकर अपनी हाजिरी लगवाई। जबकि पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूर सलीम राणा और सलमान सईद की तरफ से हाजिरी माफी की अर्जी अदालत में दी गई थी। उल्लेखनीय है कि विशेष अदालत के आदेश के विरुद्ध जिला जज की अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वकील अमजद अली ने रिवीजन दाखिल किया है। जिला जज ने सुनवाई के लिए रिवीजन एडीजे तृतीय गोपाल उपाध्याय की अदालत में भेज दिया है। जिस पर सुनवाई की तिथि 24 जनवरी मुकर्रर की गई है।

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