8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा निर्वाचन के मतदान हेतु वहां के मतदाताओं का सवेतन अवकाश

मुजफ्फरनगर । प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2020 में उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों कार्यरत मतदाताओं को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 ख के अन्तर्गत सवैतनिक अवकाश अनुमन्य किया गया है।
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2020 हेतु 8 फरवरी 2020 को होने वाले मतदान के लिए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के उन मतदाताओं को जिनमें उत्तर प्रदेश के दैनिक श्रमिक भी सम्मिलित है तथा जो आजीविका के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में कार्यरत है को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है। ऐसे मतदाताओं के नियंत्रक प्राधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
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