नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाया सजा का फैसला

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाया सजा का फैसला

शामली। एसपी सुकीर्ति माधव के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग/अभियोजन सेल द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) द्वारा आजीवन कारावास एवं 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित की सजा सुनाई गई।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त सचिन उर्फ जुगनू पुत्र हरपाल निवासी ग्राम खोब्बापुर थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में नाबालिग के परिजन द्वारा थाना कांधला पर नामजद तहरीर दाखिल की गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कांधला पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) कैराना में उक्त मामले का विचारण किया गया।

इस दौरान एसपी सुकीर्ति माधव द्वारा उक्त मामले में थाना कांधला पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में थाना कांधला पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। मॉनिटरिंग/अभियोजन सेल शामली के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 18.06.2022 को न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) कैराना शामली द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त सचिन उर्फ जुगनू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। अभियुक्त सचिन उर्फ जुगनू को धारा 363 आईपीसी में 07 वर्ष कारावास व 10,000/-रुपये अर्थदंड, धारा 376(3) भादवि में आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये अर्थदंड तथा 3/4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पीडित परिवार ने अभियुक्त को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है।

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