छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को मिला आजीवन कारावास

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गोंडा। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करते हुए उसके ऊपर संबंध बनाने का दबाव बनाने के आरोपी शिक्षक को अदालत की ओर से दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी के ऊपर अदालत की ओर से 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

रविवार को अभियोजन पक्ष की ओर से यह जानकारी देते हुये बताया गया है कि सात साल पुराने छा़त्रा से छेडछाड के इस मामले में अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए पीड़िता के हक में निर्णय दिया है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2015 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत छात्रा के साथ स्कूल के शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ करने और डांटने फटकारने की शिकायत की गयी थी।

शिक्षक के इस कृत्य से क्षुब्ध होकर नाबालिक छात्रा ने आग लगा कर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पीड़िता के पिता ने पुलिस में आरोपी शिक्षक दीपक फर्नाण्डो पुत्र क्रिस्टीन के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गयी पत्रावलियों का विचारण कर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने अभियुक्त शिक्षक को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।

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