ओमिक्रॉन के डर से लागू किए कड़े प्रतिबंध-31 दिसंबर तक धारा 144

ओमिक्रॉन के डर से लागू किए कड़े प्रतिबंध-31 दिसंबर तक धारा 144

मुंबई। कोरोना संक्रमण के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते बचे हुए साल में 31 दिसंबर तक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस अवधि के दौरान किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन को सार्वजनिक सभा, रैली अथवा धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग एक स्थान पर जमा नहीं हो सकेंगे।

बृहस्पतिवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के साथ इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दिनों दिन अपना दायरा बढ़ाते हुए लोगों को अपनी चपेट में लेकर संक्रमित कर रहा है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट के विस्तार को रोकने के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बचे हुए साल अर्थात 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस अवधि के दौरान किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन को कहीं भी सार्वजनिक सभा, रैली अथवा प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। मुंबई पुलिस के इस फैसले के बाद इस बार मुंबई में क्रिसमस और नए साल का जश्न लोगों के लिए फीका पड़ सकता है। पुलिस और प्रशासन की ओर से लागू किए गए नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को सड़कों पर उतारा जा रहा है। इस दौरान बगैर मास्क के घूमने वाले लोगों पर जुर्माना लगाते हुए कार्यवाही की जाएगी। मुंबई पुलिस की ओर से कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम में केवल 50 फ़ीसदी लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसमें भी केवल वही लोग शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। पुलिस के आदेशों में कहा गया है कि किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, माल, कार्यक्रम या सभा में पूरी तरह वैक्सीन लगवा चुके लोग ही शामिल होने चाहिए। ऐसे स्थानों पर सभी आने वाले लोगों व ग्राहकों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी।



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