चोरी के वाहन काटने वाले कबाड़ियों को झटका-जमानत अर्जी हुई रदद

चोरी के वाहन काटने वाले कबाड़ियों को झटका-जमानत अर्जी हुई रदद

मुजफ्फरनगर। मीनाक्षी चौक के निकट स्थित मिलन मार्केट में चोरी के वाहन खरीदकर उन्हें ठिकाने लगाने वाले कबाडियों की जमानत अर्जी को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से कबाडियों की जमानत का जमकर विरोध किया गया।

बृहस्पतिवार को जनपद न्यायालय में इसी वर्ष की 13 जनवरी को मीनाक्षी चौक के निकट स्थित मिलन मार्केट में चोरी के वाहन काटकर उन्हें ठिकाने लगाने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए आरोपी कबाड़ी शाकिर एवं आजम की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। जनपद न्यायाधीश चवन प्रकाश की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने जमानत का यह कहते हुए जोरदार विरोध किया कि चोरी के वाहन काटकर उन्हे ठिकाने लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों कबाड़ी पिछले काफी दिनों से अपराधों में लिप्त हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता के विरोध को मद्देनजर रखते हुए जनपद न्यायाधीश द्वारा दोनों कबाडियों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष की 13 मई को शहर कोतवाली पुलिस द्वारा शहर के मीनाक्षी चौक के निकट स्थित मिलन मार्केट में कबाड़ी शाकिर एवं आजम की दुकान और गोदाम पर छापा मार कार्यवाही करते हुए चोरी के कई वाहन एवं वाहनों के स्पेयर पार्ट्स तथा इंजन आदि बरामद किए गए थे। जिनका आरोपी चोरी के नहीं होने का कोई सबूत नहीं दे सके थे। शहर कोतवाली पुलिस द्वारा यह छापामार कार्यवाही इस बात की शिकायत मिलने पर की गई थी कि मिलन मार्केट में कई लोग चोरी के वाहनों को खरीदकर उन्हें काटने के बाद उनके पॉर्टस अलग कर उन्हें बेचने एवं खरीदने का काम करते हैं।

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