शादी समारोह में 25 लोगों को ही अनुमति

शादी समारोह में 25 लोगों को ही अनुमति

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने आज कहा कि सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में अब बन्द अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

अखिलेश सिंह ने यहां कहा कि आयोजन अथवा समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकाॅल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। आयोजन एवं समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी। उन्होने कहा कि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व शादी समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्ति, खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ कोविड-19 प्रोटोकाॅल के नियमों सहित अनुमति प्रदान की गयी थी।

वार्ता

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